निगरानी समिति की बैठक – अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से जुड़े मामलों की गई समीक्षा
चंडीगढ़, 16 मई– हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एससी/एसटी एक्ट के तहत लंबित व अनट्रेस मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु विशेष टीम का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी नशा मुक्ति केंद्र को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाए तथा जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए।
श्री बेदी शुक्रवार को लघु सचिवालय हिसार स्थित सभागार में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की अनुपालना को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
निगरानी समिति की बैठक
बैठक में बताया गया कि एक फरवरी से 30 अप्रैल तक 46 पीड़ितों को एससी/एसटी एक्ट के तहत आर्थिक सहायता दी गई है। उन्होंने लोक अभियोजकों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अदालत में चालान प्रस्तुत करते समय सभी आवश्यक तथ्यों और जानकारियों का उल्लेख करें।
बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय शगुन योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 254 नवविवाहित जोड़ों को 6 करोड़ 35 लाख रुपये की सहायता दी गई है। इसके अलावा, एससी कल्याण हेतु अभिनव कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 6 पंचायतों को 3 लाख रुपये व 2024-25 में एक पंचायत को 50 हजार रुपये की राशि वितरित की गई। स्कूल व कॉलेज स्तर पर अस्पृश्यता निवारण हेतु सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं।
श्री बेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।
ऐसे हरियाणा के ज्यादा न्यूज़ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
हमारी यूट्यूब चेनल देखने के लिए यहाँ क्लिक करें