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Delhi-NCR आवारा कुत्तों के आंतक से सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Delhi-NCR आवारा कुत्तों के आंतक से सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, MCD और NDMC को निर्देश दिया है कि वे 8 हफ्तों के भीतर लगभग 5,000 आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाएँ, जिसमें नसबंदी और टीकाकरण सुविधाएँ हों।

सिर्फ दिल्ली में आवारा कुत्तों की संख्या 10 लाख होने की आशंका बताई जा रही है तो पुरे भारत में कितने हो सकते है? जिस तरह से बच्चो-बूढ़े सब पर जिस तरह से कुते हमला कर रहे है तो क्या इतने शेल्टर बनाकर इन आवारा कुतों की देखभाल वो कर पाएंगे? क्या रेबिस इतनी जानलेवा बीमारी है की सिर्फ कुत्तों पर ही ये लागु पड़ता है?

Delhi-NCR सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Delhi-NCR आलोचनाएं और प्रतिक्रियाएं

“एक तरफ डॉग लवर्स है और एक तरफ डॉग के खिलाफ परेशान”

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शेल्टर होम बनाने का निर्देश…

Delhi-NCR कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें:

किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा इस प्रक्रिया में बाधा डालने पर अदालत की अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी। शेल्टर होम मानव और पशु दोनों के लिए सुरक्षित हों। इनमें नसबंदी (sterilization) और टीकाकरण (vaccination) की सुविधा हो। सीसीटीवी निगरानी और पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था हो। एक हेल्पलाइन नंबर एक हफ्ते में शुरू किया जाए, जिससे कुत्तों द्वारा काटे जाने की शिकायत मिलने पर 4 घंटे में कार्रवाई हो।

पहलूविवरण
आदेशआवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में शेल्टर में भेजना, वापस न छोड़ना
शेल्टर की आवश्यकतानसबंदी, टीकाकरण, CCTV, प्रबंध स्टाफ
रिपोर्टिंग तंत्रहेल्पलाइन + 4 घंटों में प्रतिक्रिया
कानूनी चेतावनीबाधा डालने पर कोर्ट की अवमानना का नोटिस
विरोधABC नियमों का उल्लंघन, पशु अधिकार संगठनों का विरोध
पब्लिक प्रतिक्रियाअपनाने और सहायता के लिए आह्वान

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