महिला तथा बाल विकास विभाग की दो सेवाएं हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में
चंडीगढ़, 12 मई- हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग की दो सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार निजी प्ले वे स्कूल को मान्यता देने के लिए 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा, मान्यता का नवीकरण 30 दिन के अंदर किया जाएगा।
अधिकार अधिनियम
इन दोनों सेवाओं के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। महानिदेशक /निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।
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