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Patna High Court : पीएम मोदी की मां का AI वीडियो हटाने का दिया आदेश, कांग्रेस को तगड़ा झटका

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Patna High Court : पीएम मोदी की मां का AI वीडियो हटाने का दिया आदेश, कांग्रेस को तगड़ा झटका

Patna High Court पटना, 17 सितंबर 2025:


पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार किया गया वीडियो तत्काल सोशल मीडिया से हटाया जाए।

निर्वाचन आयोग के वकील सिद्धार्थ प्रसाद ने जानकारी दी कि अदालत ने कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ Facebook, X (Twitter) और Google को भी नोटिस जारी किया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बाजंतरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को सुनाया।

पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को आदेश दिया है कि उसने पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता हीराबेन मोदी पर आधारित AI-जनित वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से तुरंत हटा दिया जाए। वीडियो बिहार कांग्रेस की इकाई द्वारा 10 सितंबर को “AI GENERATED” टैग के साथ पोस्ट किया गया था। वीडियो में दिखाया गया कि पीएम मोदी के सपनों में उनकी माँ उनसे उनके राजनीतिक कार्यों पर कुछ आलोचना कर रही हैं।

याचिका (PIL) दायर की गई थी कि यह वीडियो मानहानिकारक है, व्यक्तिगत गरिमा और निजता का उल्लंघन करता है, और चुनावी माहौल में मन-मुटाव बढ़ा सकती है।

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विवाद की पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री पीएम मोदी की माँ को राजनीती में घसीटना भारी पड़ा कोंग्रेस को

हाल ही में बिहार कांग्रेस ने एक AI वीडियो साझा किया था, जिसमें पीएम मोदी की मां को दिखाया गया था। भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री की मां का अपमान बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पर व्यक्तिगत हमला करने का आरोप लगाया। पार्टी समर्थकों ने कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी।

कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि वीडियो में अपमान का कोई इरादा नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि प्रधानमंत्री राजनीति में अपनी मां का नाम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, भाजपा ने इसे असंवेदनशील और अस्वीकार्य करार दिया।

Patna High Court पीएम मोदी की प्रतिक्रिया

इससे पहले भी वोट अधिकार यात्रा के दौरान मंच से कुछ समर्थकों द्वारा अपमानजनक भाषा इस्तेमाल किए जाने पर पीएम मोदी ने कहा था:

“मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। फिर भी उन्हें गालियां दी गईं। मैं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन बिहार की जनता यह अपमान नहीं भूलेगी।”

कोर्ट का निर्देश

अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कांग्रेस अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स से यह वीडियो हटाए और प्लेटफॉर्म्स इसे प्रसारित न होने दें। यह फैसला डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर AI-जनित कंटेंट के इस्तेमाल और उसके दुरुपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण नज़ीर माना जा रहा है।

न्यायालय ने वीडियो को तत्काल हटाने तथा सभी इंटरनेट प्लेटफार्मों पर इसके प्रसार पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। आयोगों और इंटरनेट-माध्यमों जैसे Facebook, Google, X (पूर्व Twitter) को भी नोटिस जारी किए गए हैं कि वे इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Article 19) के अधिकार का इस्तेमाल तब तक सीमित होना चाहिए जब वह मानहानिकारक, झूठी या बद-नियत सूचना नहीं हो।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ

बीजेपी और उसके सहयोगियों ने इस वीडियो को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नकारात्मक प्रचार करार दिया और कांग्रेस की आलोचना की कि इस तरह की सामग्री राजनीतिक मर्यादाओं को पार करती है। कांग्रेस ने कहा कि वीडियो में किसी तरह का अपमान नहीं किया गया है और इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में रखा जा सकता है।


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