Travel Insurance

Travel Insurance : प्लेन क्रैश या अन्य हवाई दुर्घटनाओं की स्थिति में ट्रैवल इंश्योरेंस कितना जरूरी है?

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प्लेन क्रैश या अन्य हवाई दुर्घटनाओं की स्थिति में ट्रैवल इंश्योरेंस कितना जरूरी है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आज के दौर में जब एयर ट्रैवल आम हो गया है लेकिन खतरे भी बने रहते हैं।

Travel Insurance : अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन टेकऑफ के कुछ ही मिनटों में हादसे का शिकार हो गया। प्लेन में 242 लोग सवार थे। इस हादसे ने फ्लाइट से अक्सर सफर करने वाले पैसेंजर्स के सामने कई सवाल खड़े कर दिए, खासकर सेफ्टी और कंपसेशन को लेकर। इसमें सबसे अहम सवाल है कि अगर कभी ऐसा हादसा हो जाए, तो नुकसान की भरपाई कौन करता है? क्या ट्रैवल इंश्योरेंस हेल्प करता है? अगर इंश्योरेंस नहीं है तो क्या कुछ मिलेगा? यहां हम आपको बेहद सिंपल तरीके से बताएंगे कि प्लेन हादसे के बाद क्या-क्या होता है और आपको क्या करना चाहिए..

प्लेन क्रैश और ट्रैवल इंश्योरेंस: क्यों ज़रूरी है?

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1. दुर्घटना बीमा (Accidental Death Coverage)

अगर किसी प्लेन क्रैश में यात्री की मृत्यु हो जाती है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस में आमतौर पर Accidental Death & Dismemberment (AD&D) कवरेज शामिल होती है, जिससे नामित व्यक्ति (beneficiary) को एक निर्धारित राशि मिलती है।

  • राशि: ₹20 लाख से ₹1 करोड़ तक (पॉलिसी के अनुसार)

2. बचने की स्थिति में (Medical Coverage)

अगर कोई यात्री दुर्घटना में बच जाता है लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस:

  • इलाज का खर्च,
  • अस्पताल में भर्ती,
  • एयर एंबुलेंस,
  • मेडिकल इवैक्यूएशन इत्यादि को कवर करता है।

3. शव को घर लाने का खर्च (Repatriation of Remains)

यदि दुर्घटना किसी विदेशी देश में हो और यात्री की मृत्यु हो जाए, तो बीमा कंपनी शव को उसके देश वापस भेजने (repatriation) का पूरा खर्च वहन करती है। यह खर्च लाखों में हो सकता है।

4. कुछ विशेष प्लान्स में (Flight Accident Benefit)

कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी विशेष रूप से “Flight Accident” के लिए अतिरिक्त लाभ देती हैं — यानी अगर दुर्घटना हवाई यात्रा के दौरान हुई है तो नॉर्मल एक्सीडेंट के मुकाबले अधिक मुआवज़ा।

Travel Insurance क्यों जरूरी है?

कारणबिना इंश्योरेंसइंश्योरेंस होने पर
मेडिकल खर्चखुद को उठाना पड़ेगाइंश्योरेंस कवर करेगा
शव को लानालाखों का खर्चइंश्योरेंस कवर
मृत्यु पर मुआवज़ाएयरलाइन सीमित देती है (₹20 लाख तक)बीमा कंपनी ₹50 लाख–1 करोड़ तक दे सकती है
लीगल मददखुद खर्च करनी पड़ेगीकई प्लान में शामिल होती है

Travel Insurance भारत में कानून क्या कहता है?

  • DGCA नियमों के अनुसार, किसी भी प्लेन क्रैश में एयरलाइन मृतक यात्री के परिवार को ₹20 लाख तक का मुआवज़ा देती है।
  • लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता — ट्रैवल इंश्योरेंस से अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है।

कौन-से प्लान देखें?

  • TATA AIG Travel Guard
  • HDFC ERGO Travel Insurance
  • ICICI Lombard Travel Protect
  • Bajaj Allianz Travel Insurance

ट्रैवल इंश्योरेंस ₹300 से ₹2000 तक में मिल जाता है (गंतव्य, अवधि और कवरेज के अनुसार)

ध्यान देने वाली बातें:

  • पॉलिसी लेते समय “Flight Accident Cover” या “Common Carrier Accident” टर्म जरूर देखें।
  • Pre-existing illness या risky travel (जैसे war zone) अक्सर कवर नहीं होता।

इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस

एशिया ट्रैवल- अनुमानित प्रीमियम 300 से 700 रुपए, कवरेज 5-15 लाख

यूरोप- अनुमानित प्रीमियम 500- 1,200 रुपए, कवरेज 50 लाख से ₹1 करोड़

UAS या कनाडा- अनुमानित प्रीमियम 1,000- 2,500 रुपए, कवरेज ₹50 लाख से ₹1 करोड़

ऑस्ट्रेलिया या यूके- अनुमानित प्रीमियम 700 से 1,500 रुपए, कवरेज 25 लाख से 1 करोड़

ट्रैवल इंश्योरेंस प्लेन क्रैश जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ना केवल आर्थिक सुरक्षा देता है, बल्कि परिवार को कानूनी और लॉजिस्टिक मदद भी प्रदान करता है।

क्या एयर इंडिया हादसे के पैसेंजर्स को मुआवजा देगा?

अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद एअर इंडिया के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran) ने कहा, ‘हम गहरे दुख के साथ पुष्टि करते हैं कि अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 एक दर्दनाक हादसे का शिकार हुई। हमारी संवेदनाएं सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम सभी ज़रूरी मदद और सपोर्ट पहुंचा रहे हैं।’

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