Monday, November 24, 2025
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UP: महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों, शिक्षण संस्थाओं और निकाय कर्मचारियों के लिए भी बढ़ा गया।

UP: एक जून, 2024 से महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई राशि का भुगतान नकद किया जाएगा। संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की देय अवशेष राशि, जनवरी 2024 से 31 मई 2014 तक, अधिकारी एवं कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में आयकर एवं सरचार्ज की कटौती के बाद दी जाएगी।

UP: 1 जनवरी, 2024 से उत्तर प्रदेश

1 जनवरी, 2024 से उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों और यूजीसी वेतन में कार्यरत कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता देना शुरू किया है। इसके बावजूद, इसमें उन कर्मियों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने या तो 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है, या फिर वे 1 जनवरी 2006 से राज्य सरकार द्वारा लागू की गई और पांचवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित वेतन संरचना में काम कर रहे हैं।

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UP:  आदेश के अनुसार, एक जून, 2024 से महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई राशि नकद दी जाएगी। संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की देय अवशेष राशि, जनवरी 2024 से 31 मई 2014 तक, अधिकारी एवं कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में आयकर एवं सरचार्ज की कटौती के बाद दी जाएगी। 1 जून, 2025 से पहले इसे निकालना असंभव होगा। यदि कोई भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है, तो बचे हुए पैसे को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या पीपीएफ में जमा कराया जाएगा।

जिस हिस्से का सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है, उस हिस्से को नकद दिया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को बीते पांच महीने की देय महंगाई भत्ते की अवशेष राशि का दस प्रतिशत टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। शेष ९० प्रतिशत को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या पीपीएफ में जमा कराया जाएगा। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने से पहले समाप्त हो गई हैं, या एक जनवरी, 2024 से इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तक छह महीने के भीतर समाप्त हो जाएंगी, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की पूरी रकम नकद दी जाएगी।

UP: अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी मिलेंगे

शासन ने भी अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया है। पांचवें वेतन वालों को 443 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा, जबकि छठे वेतन वालों को 239 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।

UP: महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों, शिक्षण संस्थाओं और निकाय कर्मचारियों के लिए भी बढ़ा गया।

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