एनिमल के साथ 'यौन शोषण'

एनिमल के साथ ‘यौन शोषण’ करने पर भारत में क्या मिलती है सजा, जानिए कितना सख्त है कानून?

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भारत में जानवरों के साथ ‘गंदा काम’ यानी एनिमल के साथ ‘यौन शोषण'(Bestiality) करना एक गंभीर अपराध है। यह न केवल अनैतिक और अमानवीय कृत्य माना जाता है, बल्कि इसके लिए भारतीय कानून के अंतर्गत कड़ी सजा का प्रावधान भी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि भारत में इस अपराध के लिए क्या सजा मिलती है और कानून कितना सख्त है।

एनिमल के साथ ‘यौन शोषण’ कौन-कौन से कानून लागू होते हैं?

1. भारतीय दंड संहिता (IPC) – धारा 377 (अब आंशिक रूप से निरस्त)

  • IPC की धारा 377 में पहले “प्रकृति के विरुद्ध यौन कृत्य” को दंडनीय माना गया था, जिसमें पशुओं के साथ यौन संबंध भी शामिल था।
  • 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के तहत आपसी सहमति से समलैंगिक संबंध को वैध कर दिया, लेकिन पशुओं के साथ यौन संबंध अभी भी अपराध बना हुआ है।

सजा:

  • उम्रकैद या
  • 10 वर्ष तक की कैद + जुर्माना

2. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act)

  • इस अधिनियम में जानवरों के प्रति क्रूरता, पीड़ा पहुंचाने, और दुर्व्यवहार को अपराध माना गया है।
  • हालांकि इसमें सज़ाएं IPC के मुकाबले कम हैं, लेकिन यह कानून अतिरिक्त आधार के रूप में काम करता है।

सजा:

  • पहली बार अपराध पर: 50 रुपये तक जुर्माना
  • दोबारा अपराध पर: तीन महीने तक की कैद, या 100-500 रुपये जुर्माना, या दोनों।

➡️ हालाँकि, यह अधिनियम काफी पुराना है और इसकी सज़ाएं बहुत हल्की हैं। इसी कारण इसे संशोधित करने की मांग बार-बार उठती रही है।

Siberian Huskies
Siberian Huskies

एनिमल के साथ ‘यौन शोषण’ क्या हाल के वर्षों में कोई बदलाव हुए हैं?

  • पशु बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी और वायरल वीडियो की घटनाओं के बाद, कई एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स और संगठनों ने सरकार से सख्त कानूनों की मांग की है।
  • 2020 और 2021 में केंद्र सरकार ने संकेत दिए थे कि वह पशु क्रूरता कानून में संशोधन लाने की योजना बना रही है।
  • प्रस्तावों में पशुओं के साथ यौन दुर्व्यवहार करने पर 5 साल तक की कैद और भारी जुर्माने का सुझाव था।

भारत में जानवरों के साथ यौन संबंध बनाना:

  • अपराध है,
  • इसके लिए कड़ी सज़ा IPC की धारा 377 के अंतर्गत मिल सकती है,
  • और पशु क्रूरता कानून भी लागू होता है, भले ही उसकी सजा अपेक्षाकृत हल्की हो।

💡 महत्वपूर्ण बात: यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि समाजिक और नैतिक दृष्टि से भी घोर निंदनीय और अमानवीय कृत्य है।

अगर आप चाहें, तो मैं हाल ही में सामने आए किसी केस का डेटा :

भारत में जानवरों के साथ यौन दुर्व्यवहार (Bestiality) के मामलों में हाल के वर्षों में कई चिंताजनक घटनाएँ सामने आई हैं। ये घटनाएँ न केवल समाज में आक्रोश का कारण बनीं, बल्कि कानून की कमजोरियों को भी उजागर करती हैं। नीचे कुछ प्रमुख मामलों का विवरण दिया गया है:

हाल के प्रमुख मामले

1. नागपुर, महाराष्ट्र (मई 2025)

नागपुर जिला इक्वेस्ट्रियन एसोसिएशन के हॉर्स राइडिंग अकादमी में एक कर्मचारी, सूरज उर्फ छोट्या सुंदर खोब्रागड़े (30), पर एक मादा घोड़ी के साथ यौन शोषण और चोरी का आरोप लगा। सीसीटीवी फुटेज में यह घटना कैद हुई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(A) के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी अभी भी फरार है।

2. मोरीगांव, असम (मई 2025)

बुर्हागांव के व्यवसायी नारायण दास को एक मादा लैब्राडोर कुत्ते के साथ यौन कृत्य करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह घटना एक छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत मामला दर्ज किया।

3. दिल्ली (सितंबर 2023)

पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर में एक व्यक्ति को आवारा कुत्तों के साथ यौन शोषण करते हुए कैमरे में पकड़ा गया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया।

4. छत्तीसगढ़ (मई 2023)

दुर्ग जिले के जमुल क्षेत्र में एक व्यक्ति को गाय के साथ यौन कृत्य करते हुए सीसीटीवी में पकड़ा गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

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