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24 Carat Gold के कंगन पहनकर भारत लौटी महिला, एयरपोर्ट पर कस्टम ने किया ज़ब्त!

24 Carat Gold

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24 Carat Gold के कंगन पहनकर भारत लौटी महिला, एयरपोर्ट पर कस्टम ने किया ज़ब्त!

24 Carat Gold क्या विदेश से सोना पहनकर लौटने पर हमेशा कस्टम्स की मुसीबत झेलनी पड़ती है? हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कहा – पहनकर लाया गया गोल्ड भी जब्ती से बच नहीं सकता।

मामला अशिया नाम की महिला से जुड़ा है, जो नवंबर 2023 में सऊदी अरब से दिल्ली लौटी थीं। उनके पास थीं चार सोने की चूड़ियां—कुल 250 ग्राम, वो भी 24 कैरेट प्योरिटी की। एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने इन्हें जब्त कर लिया और स्मगलिंग का शक जताया।

कस्टम की दलील
अधिकारियों का कहना था कि इतनी ज्यादा शुद्धता का सोना आभूषणों में नहीं होता, इसे बुलियन यानी कच्चा सोना मानना चाहिए।

कोर्ट की राय
लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कहा—

कोर्ट ने अशिया को राहत देते हुए कहा कि वह केवल वेयरहाउसिंग चार्ज भरकर अपना जेवर वापस ले सकती हैं।

24 Carat Gold कानून क्या कहता है?
Baggage Rules, 2016 के मुताबिक यात्री अपने व्यक्तिगत गहने भारत में ला सकते हैं। पुराने मामलों जैसे Pushpa Lekhumal Tolani और Saba Simran में भी यही सिद्धांत अपनाया गया था।

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भारतीय सीमा शुल्क नियमों के अनुसार: ऐसा न करने पर कस्टम जब्ती और कानूनी कार्रवाई कर सकता है। विदेश से लौटते समय यात्रियों को केवल तय सीमा तक ही सोना लाने की छूट होती है। तय सीमा से ज़्यादा गोल्ड (चाहे पहना हुआ हो या रखा हुआ) डिक्लेयर करना और ड्यूटी भरना ज़रूरी है।

24 Carat Gold यात्रियों के लिए सीख

यानी अगली बार जब आप विदेश से लौटें और अपने गहने पहनकर आएं—तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बशर्ते वे आपके निजी इस्तेमाल के हों और सबूत आपके पास हों।

24 Carat Gold Baggage Rules, 2016 के तहत 2025 में लागू प्रमुख नियम

1. पर्सनल ज्वेलरी पर ड्यूटी छूट:

2. पहनकर लाए गए गहनों की स्थिति:

3. पुराने गहनों की स्थिति:

4. नए गहनों की स्थिति:

5. डिक्लेरेशन की प्रक्रिया:


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