24 Carat Gold के कंगन पहनकर भारत लौटी महिला, एयरपोर्ट पर कस्टम ने किया ज़ब्त!
24 Carat Gold क्या विदेश से सोना पहनकर लौटने पर हमेशा कस्टम्स की मुसीबत झेलनी पड़ती है? हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कहा – पहनकर लाया गया गोल्ड भी जब्ती से बच नहीं सकता।
मामला अशिया नाम की महिला से जुड़ा है, जो नवंबर 2023 में सऊदी अरब से दिल्ली लौटी थीं। उनके पास थीं चार सोने की चूड़ियां—कुल 250 ग्राम, वो भी 24 कैरेट प्योरिटी की। एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने इन्हें जब्त कर लिया और स्मगलिंग का शक जताया।
कस्टम की दलील
अधिकारियों का कहना था कि इतनी ज्यादा शुद्धता का सोना आभूषणों में नहीं होता, इसे बुलियन यानी कच्चा सोना मानना चाहिए।
कोर्ट की राय
लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कहा—
- सिर्फ प्योरिटी देखकर गहनों को बुलियन नहीं कहा जा सकता।
- नियमों में कहीं भी 22 और 24 कैरेट का फर्क करके ज्वेलरी की परिभाषा तय नहीं की गई है।
- अगर कोई यात्री अपने गहने खुले तौर पर पहनकर आ रहा है और उन्हें छिपाया नहीं गया है, तो यह पर्सनल ज्वेलरी ही मानी जाएगी।
कोर्ट ने अशिया को राहत देते हुए कहा कि वह केवल वेयरहाउसिंग चार्ज भरकर अपना जेवर वापस ले सकती हैं।
24 Carat Gold कानून क्या कहता है?
Baggage Rules, 2016 के मुताबिक यात्री अपने व्यक्तिगत गहने भारत में ला सकते हैं। पुराने मामलों जैसे Pushpa Lekhumal Tolani और Saba Simran में भी यही सिद्धांत अपनाया गया था।
भारतीय सीमा शुल्क नियमों के अनुसार: ऐसा न करने पर कस्टम जब्ती और कानूनी कार्रवाई कर सकता है। विदेश से लौटते समय यात्रियों को केवल तय सीमा तक ही सोना लाने की छूट होती है। तय सीमा से ज़्यादा गोल्ड (चाहे पहना हुआ हो या रखा हुआ) डिक्लेयर करना और ड्यूटी भरना ज़रूरी है।
24 Carat Gold यात्रियों के लिए सीख
- पर्सनल ज्वेलरी साबित करने के लिए पुराने फोटो, निशान या खरीद की रसीदें अपने पास रखें।
- बिल्कुल नए और टैग लगे गहनों पर कस्टम को शक हो सकता है।
- डिक्लेरेशन करना न भूलें, वरना कस्टम एक्ट की धारा 112(a) और 112(b) के तहत भारी जुर्माना लग सकता है।
यानी अगली बार जब आप विदेश से लौटें और अपने गहने पहनकर आएं—तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बशर्ते वे आपके निजी इस्तेमाल के हों और सबूत आपके पास हों।
24 Carat Gold Baggage Rules, 2016 के तहत 2025 में लागू प्रमुख नियम
1. पर्सनल ज्वेलरी पर ड्यूटी छूट:
- पुरुष यात्रियों के लिए: 20 ग्राम तक सोने के गहनों की ड्यूटी-फ्री सीमा ₹50,000 तक।
- महिला यात्रियों के लिए: 40 ग्राम तक सोने के गहनों की ड्यूटी-फ्री सीमा ₹1,00,000 तक।
- महत्वपूर्ण: यह छूट केवल उन गहनों पर लागू होती है जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए पहने गए हों। नई या टैग लगे गहनों पर कस्टम्स को शक हो सकता है।
2. पहनकर लाए गए गहनों की स्थिति:
- दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि यात्री अपने गहनों को पहनकर आ रहा है और उन्हें छिपाया नहीं गया है, तो यह पर्सनल ज्वेलरी मानी जाएगी। इसलिए, केवल सोने की उच्च शुद्धता (जैसे 24 कैरेट) के आधार पर गहनों को जब्त नहीं किया जा सकता।
3. पुराने गहनों की स्थिति:
- यदि गहने यात्री के व्यक्तिगत उपयोग के हैं और यात्रा के दौरान नहीं खरीदे गए हैं, तो उन्हें “पर्सनल इफेक्ट” माना जाएगा और उन पर मूल्य सीमा लागू नहीं होगी। उदाहरण के लिए, Saba Simran मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने गहनों को पर्सनल इफेक्ट मानते हुए ड्यूटी से मुक्त किया।
4. नए गहनों की स्थिति:
- यदि यात्री नए गहनों के साथ आता है, तो उन्हें डिक्लेयर करना आवश्यक है। नए गहनों पर ड्यूटी लग सकती है, और यदि वे निर्धारित सीमा से अधिक हैं, तो जब्ती की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
5. डिक्लेरेशन की प्रक्रिया:
- यदि यात्री के पास ड्यूटी-फ्री सीमा से अधिक सोने के गहने हैं, तो उन्हें कस्टम्स डिक्लेयर करना चाहिए। यह प्रक्रिया सरल होती है और यात्री को कानूनी समस्याओं से बचाती है।
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