Budget 2024 : पिछले वर्ष मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में नई टैक्स योजना के तहत छूट की सीमा को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा, आयकर स्लैबों की संख्या सात से घटाकर छह कर दी गई थी।
फरवरी में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इस साल आम चुनाव होने हैं, इसलिए यह एक अंतरिम बजट होगा। नई सरकार आम चुनाव के बाद पूरा बजट प्रस्तुत करेगी। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री के बार-बार बदलावों को लेकर चर्चा होने लगी है। समाचारों में कहा गया है कि चुनावी वर्ष में सरकार करदाताओं को खुशखबरी दे सकती है।
Budget 2024 : सरकार को करदाताओं को छूट देने के लिए फाइनेंस बिल में बदलाव करना होगा।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार इस बार के अंतरिम बजट में टैक्स छूट की सीमा को सात लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो करदाताओं को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा, जिससे आठ लाख रुपये तक की आय सीधे तौर पर आयकर से बाहर हो जाएगी। सरकार करदाताओं को छूट का लाभ देने के लिए फाइनेंस बिल में बदलाव कर सकती है।
पिछले वर्ष मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में नई टैक्स योजना के तहत छूट की सीमा को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा, आयकर स्लैबों की संख्या सात से घटाकर छह कर दी गई थी।
Budget 2024 : इस बार बजट में मध्यमवर्ग को राहत देने का बड़ा फैसला हो सकता है
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस बार आयकर के दायरे में इजाफा हो सकता है और इसका मकसद कड़ी मेहनत करने वाले मध्यम वर्ग को कर लाभ देना है। लोकसभा चुनावों के बाद प्रस्तुत पूर्ण बजट में ये बदलाव किए जा सकते हैं। हालाँकि, कुछ सूत्रों का कहना है कि सरकार केवल अंतरिम बजट में टैक्स स्लैब को बढ़ा सकती है। एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट के फाइनेंस बिल में इस निर्णय का प्रस्ताव शामिल किया जा सकता है।
जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार, करदाताओं पर टैक्स का बोझ कम करने के साथ-साथ कर संग्रह का दायरा भी बढ़ाने की दोहरी नीति पर काम कर रही है। कर निर्धारण वर्ष 2022–2023 में पहली बार 8.18 करोड़ लोगों ने आईटीआर भरा, जो लगभग 9% अधिक था।
Budget 2024 : दोनों टैक्स रिटर्न वैध हैं
2020-2021 के बजट में पहली बार एक नई टैक्स योजना की घोषणा की गई थी। नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम को वित्त वर्ष 2022–2023 के लिए वित्त मंत्रालय ने मान्यता दी है। करदाता इन दोनों में से किसी भी एक का चुनाव कर सकते हैं और अपना आयकर रिटर्न दाखिल करके टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बावजूद, इस प्रक्रिया में एक नवीनतम टैक्स रिज़ल्ट निर्धारित किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम को एक विकल्प के रूप में चुनना चाहिए अगर आप इसके लाभ उठाना चाहते हैं।
Budget 2024 : बजट क्या है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले संसद में बजट (केंद्रीय बजट) प्रस्तुत करती है। बजट किसी वित्तीय वर्ष में सरकारी आमदनी और खर्चों को बताता है। इस वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। सामाजिक न्याय और समानता के साथ-साथ देश का तेज और संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित करना केंद्रीय बजट का लक्ष्य होता है। केंद्रीय बजट के माध्यम से सरकार अपने यहां उपलब्ध संसाधनों को विभिन्न उद्देश्यों में विभाजित करने की कोशिश करती है, जो देश के हित में होगा।
Table of Contents
Budget 2024 :अंतरिम बजट में क्या होगा? क्या आठ लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री हो सकती है?
Discover more from VR News Live
Subscribe to get the latest posts sent to your email.