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Election: नियमों को जानें, आम लोग भी लोकसभा चुनाव में लड़ सकते हैं

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Election: चुनाव में भाग लेने के लिए आपको रिटर्निंग अधिकारी के पास जाकर नॉमिनेशन फॉर्म भरकर देना होगा। वहीं व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना भी आवश्यक है।

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उस व्यक्ति का नाम भी मतदाता सूची में होना चाहिए। हालाँकि, आपको जिस सीट से चुनाव लड़ना है, उस निर्वाचन क्षेत्र से ही मतदान करना चाहिए। आप देश में किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(बी) के अनुसार, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव में भाग लेने के लिए आपको रिटर्निंग अधिकारी के पास जाकर नॉमिनेशन फॉर्म भरकर देना होगा।

वहीं व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना भी आवश्यक है। क्या दस्तावेजों की जरूरत है?चुनाव आयोग ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्याशी को कई फॉर्म भरने होते हैं। उम्मीदवार को इस फॉर्म में संपत्ति, एजुकेशन, पता, कोर्ट केस आदि की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, कई सवालों को सत्यापित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और कई सवालों के जवाब अलग-अलग फॉर्म में देने होते हैं।

यदि उम्मीदवार पर कोर्ट केस है, तो उसे सभी दस्तावेज देना होगा। इसके अलावा, सभी टैक्स चुकाने की रसीद, होम टैक्स चुकाने की रसीद आदि की जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा, आपको दो गवाहों के साथ एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें आपके बारे में और आपकी संपत्ति की जानकारी दी जाएगी।

Election: जमानत राशि का नियम क्या है?

लोकसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को `25000 की जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है, जो कि अगर उम्मीदवार को क्षेत्र कुल डाले गए वोटों का छठवां हिस्सा नहीं मिलने पर जमा हो जाती है। इसे ही जमानत जब्त कहते हैं।

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