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ED Case: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश है, जब ED ने सात दिन की रिमांड मांगी

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ED Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

ED Case: केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं

प्रवर्तन निदेशायल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ED रिमांड पर सुनवाई के दौरान सात दिन की रिमांड मांगी है। ईडी की ओर से पेश हुए एसजी एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं और उन्होंने गोलमोल उत्तर दिया है। एसजी ने कहा कि वह हमारे साथ जानबूझकर सहयोग नहीं कर रहे हैं।

ED Case: गोपाल राय ने भाजपा को इंडायेक्टली कहा

दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ईडी और सीबीआई अभी भी शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं। एजेंसियां को कोई सबूत नहीं मिला है कि भ्रष्टाचार हुआ था। भाजपा ED और CBI का उपयोग करती है। भाजपा का लक्ष्य आम आदमी पार्टी को तोड़ना है। वह अपने मिशन में और अधिक हिंसक हो जाएगी। जेल में सरकार चलाने का प्रश्न उठाते हुए कहा कि नई परिस्थितियों में नई संभावनाएं पैदा होती हैं।

ED Case: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश है।

अरविंद केजरीवाल ने राजउ एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश है। दिल्लीवासी इसका उत्तर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने न्यायालय में अपील की है। जहां उन्होंने यह घोषणा की है।

ED Case: मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया

हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का मामला सुनाया। हाईकोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया है। दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव, जो किसान और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ने यह याचिका दायर की थी। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से पूछा गया कि केजरीवाल किस अधिकार से मुख्यमंत्री बने हैं। वित्तीय घोटाले में आरोपी मुख्यमंत्री सार्वजनिक पद पर नहीं रहना चाहिए।

आतिशी ने प्रधानमंत्री और भाजपा  पर सीधा प्रहार 

आप नेता आतिशी ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा कि भाजपा के पास आरोपी कंपनी से अधिकांश चंदा आया है। जो धन इलेक्ट्रोरेल बॉन्ड से प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रवर्तन निदेशालय ने संकलित किया और फिर बाँटा गया। अब इसके लिए क्या नियम लागू होंगे? लेकिन यह अपने लाभ के लिए किया गया था। यहां कोई कानून की आवश्यकता नहीं है। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि वे चुनाव प्रचार में इस धन का उपयोग नहीं करेंगे।

याचिकाकर्ता सुरजीत यावद ने बताया जनहित याचिका क्यों डाली गई 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हटाने की जनहित याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने कहा मैंने उसमें कई पहलूओं को बताया है। गोपनीयता उनका पहला मुद्दा था। दूसरा, वह कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकता (जैसे कि यमुना में बाढ़ के कारण पिछली बार हुई थी) और निर्णय नहीं लिए जा सकते।तीसरी वजह यह है कि दिल्ली में सीएम हर विभाग की गतिविधियों की रिपोर्ट दिल्ली एलजी को सौंपते हैं। सीएम पद पर रहते हुए जेल से काम करना असंभव है। इसलिए जनहित याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है।

याचिका में सीएम पद को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री का मासिक वेतन विधायक से अधिक है। इसलिए, अगर वह मुख्यमंत्री बनने में सक्षम नहीं है, तो उसे दिए गए पैसे वैध नहीं हैं।

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