K Annamalai: 

K Annamalai: सुप्रीम कोर्ट ने के. अन्नामलाई को राहत दी, हेट स्पीच मामले में मुकदमा चलेगा

Entertainment

K Annamalai: अक्तूबर 2022 में, अन्नामलाई ने एक यूट्यूब चैनल को दिए साक्षात्कार में ईसाइयों के खिलाफ कथित रूप से घृणास्पद भाषण दिया था।

तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने हेट स्पीच मामले में मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। वास्तव में, अन्नामलाई पर आरोप लगाया गया है कि अक्तूबर 2022 में एक यूट्यूब चैनल को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ कथित रूप से घृणास्पद भाषण दिया था।

K Annamalai: छह सप्ताह के भीतर उत्तर दें

स्टीिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है, प्रतिवादी के जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अधिक समय देने के लिए। अन्नामलाई ने सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच मामले को रद्द करने की याचिका दायर की है। पीठ ने आरोपी को छह सप्ताह के भीतर प्रतिक्रिया देने को कहा है।

पीठ ने घोषणा की कि अंतरिम आदेश जारी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नौ सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले को फिर से सूचीबद्ध करने की योजना है। पीठ ने सुनवाई शुरू होते ही कहा कि यह व्यक्तिगत शिकायत है और राज्य सरकार को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

शिकायतकर्ता वी पीयूष ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह से जवाबी हलफनामा देने के लिए कुछ समय मांगा। बता दें कि अन्नामलाई के खिलाफ आपराधिक मामले में 26 फरवरी को शीर्ष अदालत ने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। पीठ ने साक्षात्कार में दिए गए बयानों को सुनकर कहा, ‘प्रथम दृष्टया, कोई घृणास्पद भाषण नहीं है। कोई विवाद नहीं होता।’

K Annamalai: क्या मामला है?

22 अक्तूबर 2022, दिवाली से ठीक दो दिन पहले, अन्नामलाई ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि एक ईसाई संस्था ने पहली बार त्योहारों के दौरान पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित करने का मुकदमा दायर किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने जानबूझकर झूठ बोलकर सांप्रदायिक द्वेष फैलाया।

K Annamalai: सुप्रीम कोर्ट ने के. अन्नामलाई को राहत दी, हेट स्पीच मामले में मुकदमा चलेगा

Hate Speech Case में Supreme Court ने कहा, “नफरत फैलाने वाले भाषण की अनुमति नहीं” | Rule Of Law


Discover more from VR News Live

Subscribe to get the latest posts sent to your email.