Supreme Court: केजरीवाल के वकील ने 19 अप्रैल को मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया और 29 अप्रैल को सुनवाई के लिए रखा।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को त्वरित राहत देने से इनकार कर दिया है क्योंकि वे दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ED को इस मामले में नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक उत्तर देने को कहा है। अब केजरीवाल मामले पर 29 अप्रैल को अदालत सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें मामले की अगली सुनवाई शीघ्र करने की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 29 अप्रैल से पहले सुनवाई नहीं हो सकती।
केजरीवाल के वकील ने 19 अप्रैल को मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया और 29 अप्रैल को सुनवाई के लिए रखा। केजरीवाल की याचिका को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सुनेगी। गौरतलब है कि केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी, तो केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
Supreme Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी
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केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले राहत देने से इनकार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी को केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने का कोई वैकल्पिक उपाय नहीं था. बार-बार समन भेजने के बावजूद यह निर्णय लिया गया था।
उच्च न्यायालय ने दिल्ली सीएम की याचिका खारिज करते समय निदेशालय का दावा भी किया कि केजरीवाल ने अपराध से हुई आय का सक्रिय उपयोग और छिपाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ‘आम और खास व्यक्ति’ के खिलाफ जांच अलग-अलग नहीं हो सकती।
Supreme Court: 21 मार्च को केजरीवाल गिरफ्तार किया गया था।
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित धनशोधन और भ्रष्टाचार से संबंधित है। बाद में इस नीति को हटाया गया। 21 मार्च को, उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से बचाने से इनकार करने के कुछ ही घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। वह फिलहाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया, ED को जारी किया नोटिस, 29 अप्रैल को सुनवाई
Breaking News: Arvind Kejriwal को Supreme Court से भी राहत नहीं, ED को जारी नोटिस, अब 29 को सुनवाई