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UP: प्रदेश में छोटे होटलों को खोलना आसान होगा, कमरों और रास्तों के लिए बदले जाएंगे नियम 

Uttar Pradesh

UP: यूपी में होटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नियमों में कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। CM योगी ने आवासीय क्षेत्रों में होटलों को बनाने के नियमों में बदलाव की घोषणा की है।
प्रदेश में होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। कम से कम जगह में छह से बीस कमरों के होटल भी बनाए जा सकते हैं। इसके लिए भूमि और सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई के मानकों को बदलना होगा। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे संबंधित नियमावली में बदलाव करने का आदेश दिया। छोटे होटल इसका लाभ उठाएंगे।

UP: सोमवार को अपने आवास पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की कार्ययोजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की सम्भावनाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। प्रदेश में हर साल करीब 37 करोड़ पर्यटक आते हैं। इन सुखद परिस्थितियों के चलते क्षेत्र में बहुत से होटलों की जरूरत है। ऐसे में, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग बाइलाज में बदलाव की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि आवासीय क्षेत्र में 20 कमरों तक के होटल निर्माण के लिए जमीन की न्यूनतम सीमा और होटल तक पहुंचने वाले मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई में बदलाव किया जाएगा। साथ ही पार्किंग, सुरक्षा और आग से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।

UP: ये बदलाव छोटे होटलों को बड़ी राहत देते हैं

  • अभी होटलों के लिए 1000 वर्गमीटर से कम जमीन की आवश्यकता है। 6 से 20 कमरों के लिए अब न्यूनतम क्षेत्रफल की जरूरत नहीं होगी। 20 से अधिक कमरों वाले होटल के लिए 500 वर्गमीटर जमीन की आवश्यकता होगी।
  • होटल के रूप में किसी अन्य व्यावसायिक उपयोग की इमारत को बदलने पर परिवर्तन शुल्क नहीं लगेगा।
  • अभी होटल 12 मीटर या 18 मीटर चौड़ी सड़क पर मिल सकता है। 9 मीटर चौड़ी सड़क पर 20 कमरे तक के होटल भी बन सकेंगे। 12 मीटर चौड़ी सड़क पर 20 से अधिक कमरों के होटल बनाए जा सकते हैं।

एफएआर फिलहाल 2.5 मीटर है। अलग-अलग होटलों में इसे 5 मीटर से अधिक करने की योजना बना रहे हैं। -15 मीटर ऊंची इमारतों पर 12.5 मीटर के सेटबैक मानक लागू होंगे।

  • 4000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले होटलों में कार्यालयों और रिटेल शोरूमों के लिए २० प्रतिशत एफएआर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। 20 प्रतिशत एफएआर सर्विस अपार्टमेंट्स में खर्च किया जा सकेगा।

यूपी में प्रति लाख आबादी पर 35 होटल कमरे
-अन्य राज्यों में प्रति लाख आबादी पर 100 कमरे

UP: प्रदेश में छोटे होटलों को खोलना आसान होगा, कमरों और रास्तों के लिए बदले जाएंगे नियम 

UP में कितने जानलेवा होटल ? क्या बिना किसी नियम को Follow किये चल रहे हैं होटल ?


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