Uproar in the Lok Sabha: पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल पर गरमा-गरम बहस, विपक्ष ने फाड़ी कॉपियां
लोकसभा में बुधवार को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने वाले प्रावधान वाले संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 समेत तीन अहम बिल पेश किए गए। गृहमंत्री अमित शाह ने इन्हें सदन में पेश किया, लेकिन विपक्ष ने जोरदार विरोध करते हुए हंगामा मचा दिया।
Uproar in the Lok Sabha तीनों बिल
- संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025
- यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध के आरोप में गिरफ्तार होकर 30 दिन से अधिक हिरासत में रहते हैं, तो वे स्वतः पद से हट जाएंगे।
- संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025
तीनों बिलों को विपक्ष के भारी विरोध के बाद संसद की संयुक्त समिति (JPC) को भेज दिया गया। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे और रिपोर्ट अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक देनी होगी।

विपक्ष का विरोध और हंगामा
कांग्रेस, एआईएमआईएम, आरएसपी और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने बिल का जमकर विरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी, मनीष तिवारी, केसी वेणुगोपाल और धर्मेंद्र यादव जैसे नेताओं ने इसे लोकतंत्र विरोधी बताया। हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपियां फाड़कर सदन में फेंक दीं।
Uproar in the Lok Sabha शाह बनाम वेणुगोपाल – तीखी नोकझोंक
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा – “जब अमित शाह गुजरात के गृहमंत्री थे और गिरफ्तार हुए थे, तब क्या उन्होंने नैतिकता का पालन किया था?” इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा – “मैंने गिरफ्तारी से पहले ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था और जब तक अदालत से निर्दोष साबित नहीं हुआ, तब तक कोई पद नहीं लिया। हमें नैतिकता न सिखाएँ। हम निर्लज्ज होकर पद पर नहीं टिक सकते।”
बिल अब संयुक्त समिति के पास है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई होगी।
यह बिल पास हुआ तो राजनीति में नैतिकता और जवाबदेही को नया आयाम मिलेगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह टकराव अब आने वाले सत्र में भी गहराएगा, क्योंकि मामला सीधे पीएम और सीएम की कुर्सी से जुड़ा है
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