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RAJIV MODI : कैडिला फार्मा के मालिक राजीव मोदी के खिलाफ बलात्कार की शिकायत

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RAJIV MODI: कैडिला फार्मा के मालिक राजीव मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। RAJIV MODI के खिलाफ एक विदेशी लड़की ने सोला हाई कोर्ट पुलिस स्टेशन में रेप की शिकायत दर्ज कराई है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में साल 2023 के तीसरे महीने में हुई घटना का जिक्र किया गया है. सोला पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 354, 506(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कैडिला फार्मा के मालिक RAJIV MODI की मुश्किल बढ़ गई है. विदेशी लड़की के आरोपों के बाद आखिरकार सोला हाई कोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है. आईपीसी की धारा 376, 354, 506(2) के तहत शिकायत दर्ज की गई है. राजीव मोदी (RAJIV MODI) की कैडिला कंपनी के मालिक पर एक विदेशी लड़की ने रेप का आरोप लगाया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोला पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया है. बुल्गारिया की एक लड़की ने राजीव मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी. शिकायत में मार्च 2023 की घटना का जिक्र किया गया है.

आपको बता दें कि शिकायत में साल 2023 के तीसरे महीने में हुई घटना का जिक्र किया गया है. शिकायत दर्ज करने के बाद सोला पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. RAJIV MODI के अलावा जॉनसन मैथ्यू के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 22 फरवरी से मार्च तक शारीरिक शोषण किया गया. दावा है कि रेप छारोडी  कैडिला फार्म हाउस में किया गया.

इस संबंध में प्राप्त विवरण के अनुसार, बुल्गारिया की एक 27 वर्षीय लड़की जो कैडिला फार्मा कंपनी में मालिक के निजी सहायक के रूप में काम कर रही थी . आईपीसी की धारा 376, 354, 323, 504 और 506. हाई कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार सोला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है.

RAJIV MODI मामले में DIG स्तर के अधिकारी को मामले की जांच के आदेश

मूल रूप से बुल्गारिया की रहने वाली लड़की ने बलात्कार सहित गंभीर धाराओं के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। जिसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने कैडिला के सीएमडी राजीव मोदी के खिलाफ शिकायत को लेकर अहम आदेश दिया. पीड़िता के पक्ष में जस्टिस एच.डी. सुधारे ने  निर्णय दिया .  

न्यायमूर्ति ने मामले की जांच डीआइजी स्तर के अधिकारी से कराने का आदेश दिया. आरोप लगाने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं. यहां अहम बात यह भी सामने आई है कि महिला थाने की एसीपी हिमला जोशी ने लड़की से कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करवाए हैं. लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि महिला एसीपी ने हस्ताक्षर करवाकर उसका सामान वापस करने की बात कहकर लड़की को धोखा दिया है।

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